प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सड़क दुर्घटना में सुनवाई करते हुए एक नेशनल बीमा कंपनी को 33 लाख 50 हजार रुपये मुआवजे देने का निर्देश दे दिया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक बेटे की दुर्घटना में हुई मौत किसी भी माता-पिता या उसके परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से ड्राइविंग करने को हर बार रफ्तार से नहीं जोड़ा जा सकता है. 


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बेटे को खोने का दुख सिर्फ माता-पिता ही समझ सकते हैं
देश में हर दिन किसी ना किसी की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है. ऐसा ही एक मामला 20 जुलाई 2004 को अभिषेक के साथ हुआ. अभिषेक की दिल्ली पर एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसमें मुआवजे का दावा किया गया था. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि माता-पिता के जीवित रहते अगर बेटे की मौत हो जाए, तो हम उन माता-पिता पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. मां ने पहले अपना बेटा खोया, फिर पति भी नहीं रहे. अब बचा हुआ जीवन एक महिला कैसे बिता रही है, इसे हम समझ नहीं सकते हैं. 


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बीमा कंपनी ने दिया तर्क
बता दें, कोर्ट के निर्देश के बाद बीमा कंपनी ने इस मामले में तर्क देते हुए कहा था कि ट्रक की स्पीड ज्यादा थी. ट्रक 50 किमी की रफ्तार से चल रही थी. एक चश्मदीद ने ट्रक का कुछ दूर तक पीछा भी किया. इस कारण की से घटना घटी, लेकिन कोर्ट ने बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि ट्रक की ज्यादा स्पीड नहीं थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा लापरवाह तरीके से ड्राइविंग को हमेशा तेज रफ्तार से जोड़ा नहीं जा सकता.


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कोर्ट ने 8% ब्याज सहित मुआवजा देने का दिया आदेश
कोर्ट ने मुआवजे के साथ-साथ अधिकरण द्वारा दिए अवॉर्ड में 8%  ब्याज की बढ़ोतरी करने के भी निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रक ड्राइवर लापरवाही से भी ट्रक चला रहा था और वह बीमा लिया हुआ था. ऐसे में बीमा कंपनी को उचित मुआवजे का भुगतान उसे करना चाहिए. इस दौरान अधिकरण ने 2 लाख 30 हजार 400 रुपए पर 8% ब्याज सहित मुआवजे के भुगतान का आदेश दिया.


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