मुस्तकीम और शकील को हाई कोर्ट से जमानत मिली, 15 अगस्त को लखनऊ में प्रेशर कुकर बम से थी धमाके की योजना
इससे पहले NIA कोर्ट ने आरोपियों के जमानत को खारिज कर दिया था. एटीएस ने 11 जुलाई 2021 को ऑपरेशन अंसार गजवातुल हिंद संगठन से जुड़े दो आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है.
लखनऊ : लखनऊ के दुब्बगा में प्रेशर कुकर बम मामले में संलिप्त मुस्तकीम और शकील को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दोनों को जमानत दे दी है. इससे पहले NIA कोर्ट ने आरोपियों के जमानत को खारिज कर दिया था.
एटीएस को सौंपे गए थे दोनों आतंकी
बता दें कि एटीएस ने 11 जुलाई 2021 को ऑपरेशन अंसार गजवातुल हिंद संगठन से जुड़े दो आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया था. इनमें मिनहाज और बशीरुद्दीन नाम के दो आतंकी शामिल थे. न्यायालय के बाद दोनों आतंकियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर एटीएस को सौंपा गया था.
अन्य साथियों का नाम भी आया था सामने
इसके बाद इनको 14 दिन पुलिस कस्टडी में लिया गया था. पूछताछ में दोनों आतंकियों ने अन्य साथियों का नाम भी लिया था. इसमें मोहम्मद मुस्तकीम और शकील का नाम सामने आया था. इसके बाद एटीएस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. गुरुवार को मुस्तकीम और शकील को लखनऊ हाई कोर्ट ने जमानत दे दी.
मामले में 5 लोगों को किया था गिरफ्तार
वहीं, इस मामले में वकील ने बताया की हाईकोर्ट में एक एनआईए का केस है 2/21. इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. दोनों की जमानत के लिए कई बार अर्जी डाली गई थी. सेशन से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में यह मामला पहुंच गया था. गुरुवार को बहस के बाद हाई कोर्ट ने 2 लोगों को जमानत दे दी है.
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