मोहम्दम गुफरान/प्रयागराज : माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. फिलहाल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से इंकार किया है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई है. वह अभी गाजीपुर की जेल में बंद है. सजा के चलते अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता पहले ही  रद्द हो चुकी है. सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. 


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गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया था. इसके दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का आदेश आ गया. 


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अब सीट खाली होते ही उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मानी शुरू हो गई. सभी दलों की निगाह इस सीट पर लगी है. वैसे सत्ताधारी दल भाजपा हर हाल में इस सीट पर वापसी की जुगत में जुटी है. यहीं वजह है कि जनवरी माह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनपद से चुनावी शंखनाद किया था. इसके बाद सांसद की सदस्यता समाप्त होते ही भाजपा मैदान मारने में जुटी है.


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