बागेश्वर: आज हम सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट ( E-Commerce Website ) से लगभग गिर चुके हैं. हम प्रतिदिन किसी ने किसी माध्यम से ऑनलाइन सामान खरीदारी करते हैं. पहले जब हम ऑफलाइन सामान खरीदते थे, तो सामान खरीदते समय ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर ( Batch Number) , एमआरपी समेत तमाम चीजों को जांचते थे. वहीं, गड़बड़ी मिलने पर फौरन दुकानदार उसे बदल देता था. 


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अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो, अब ऑनलाइन खरीदारी के समय कम दाम की चीजें भी ज्यादा बताकर बेच दी जा रही है. ऐसा ही एक मामला बागेश्वर ( Bageshwar ) में सामने आया है. आपको बता दें कि यह मामला प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न का है.


प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स कंपनी ऐमेज़ॉन का मामला
आपको बता दें कि ये मामला बागेश्वर जिला उपभोक्ता आयोग ( Bageshwar District Consumer Commission ) में चल रहा था. जानकारी के मुताबिक बागेश्वर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैलून खरीद में धोखाधड़ी ( Balloon Purchase Fraud ) के मामले में ये फैसला सुनाया है. बता दें कि ऑनलाइन सामान डिलीवर ( Online Delivery ) करने वाली कंपनी अमेज़न और सेलर ( Amazon and Seller ) पर आयोग ने 55,145 रुपये का जुर्माना लगाया है.


निर्धारित समय सीमा पर भुगतान न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
आपको बता दें कि ये जुर्माना 30 रुपये एमआरपी ( MRP ) वाले बैलून को 175 में बेचने पर लगाया गया है. साथ ही एक महीने के भीतर पीड़ित को भुगतान करने का आदेश बागेश्वर जिला उपभोक्ता आयोग ने पारित किया है. वहीं, निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर आयोग ने कानूनी कार्रवाई को अमल में लाने की बात कही है. इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि ग्राहक से बैलून के अधिक पैसे लेना अमेजन को महंगा पड़ गया. दरअसल, ये जानकारी शिकायतकर्ता उमेश दुबे और एडवोकेट गोविंद भंडारी ने दी है.