अटाला हिंसा मामला: मोहम्मद जावेद की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, घर ध्वस्त किए जाने को बताया गैरकानूनी, की ये मांग
प्रयागराज के अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब सुनवाई कल यानी मंगलवार को होगी. दरअसल, पीडीए के अधिवक्ता ने आज कोर्ट में पेश में होने में असमर्थता जताई थी. जिसके चलते सुनवाई टाल दी गई.
प्रयागराज: अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की पत्नी फातिमा की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अनुरोध पर कल यानी मंगलवार को अगली सुनवाई होगी. दरअसल, पीडीए के अधिवक्ता ने आज कोर्ट में पेश में होने में असमर्थता जताई थी. जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कल की तारीख नियत की है.
बता दें, हाईकोर्ट में मोहम्मद जावेद की पत्नी ने याचिका दाखिल की है, जिसमें घर ध्वस्त किए जाने को गैरकानूनी बताया है. याचिका में जावेद के बजाय खुद के नाम मकान के दस्तावेज होने की भी बात कही गई है. याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने के पीडीए को निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही घर बनाए जाने तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है. सुनीता अग्रवाल और विक्रम डी चौहान की डिविजन बेंच याचिका पर सुनवाई करोगी. गौरतलब है कि दस जून को हुई हिंसा के बाद पीडीए ने 12 जून को अवैध निर्माण बताते हुए घर को ध्वस्त किया था.
गौरतलब है कि 10 जून को प्रयागराज में जुमा की नमाज के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी पर भी पथराव हुआ था. जिसमें उनका गनर पत्थर लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. साथ ही पथराव की घटना में 6 जवान घायल हो गए थे. जिसमें सीआरपीएप-आरएफ के जवान भी शामिल हैं. फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की धर पकड़ में जुटी है. अटाला हिंसा मामले में शाह आलम आरोपी है.
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