Umesh Pal Kidnapping Case: उमेश पाल को करंट से दी थीं यातनाएं, 17 साल पहले किडनैपिंग और टॉर्चर की वो रोंगटे खड़ी करने वाली कहानी
Umesh Pal Kidnapping Case Update: अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. अदालत 16 साल बाद उमेश पाल अपरहरण मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ की भी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है. आइए बताते हैं पूरा मामला...
Umesh Pal Kidnapping Case: उत्तर प्रदेश योगी सरकार माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन कर रही हैं. वहीं, माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आसानी से हो सके, इसके लिए कोर्ट में सुनवाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. दरअसल, अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी की प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल में लाया गया है.
आपको बता दें कि दोनों को नैनी जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है. वहीं, आज एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक अदालत 16 साल बाद उमेश पाल अपरहरण मामले में फैसला सुना सकता है. इस मामले में सुनवाई के लिए भाई अशरफ की भी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है.
आपको बता दें कि अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण कराया था. मामले में आरोप है कि 28 फरवरी 2006 को बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या मामले में गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ था. बताया जाता है कि पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था. जानकारी के मुताबिक उन्होंने साथियों के साथ उमेश का अपहरण किया, इसके बाद वह उसे कार्यालय ले गए. वहीं, इस अपहरण मामले में उमेश पाल ने अतीक अहमद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
रात भर किया गया था करंट से टॉर्चर
रिपोर्ट्स की मानें, तो रात भर उमेश पाल को खूब टॉर्चर किया गया. जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के साथ उमेश पाल का अपहरण करके उसे रातभर पीटा गया. साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया. दरअसल, ये टॉर्चर विधायक हत्याकांड में गवाही बदलने को लेकर किया गया. इस दौरान गवाही न पलटने पर उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी. वहीं, इस अपहरण मामले में कुछ और नाम भी सामने आए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें भी आरोपी बनाया.
ये हैं मामले में मुख्य आरोपी, मिल सकती है उम्र कैद की सजा
आपको बता दें कि इस मामले में 10 साल से लेकर 6 साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा आजीवन कारावास भी हो सकता है. बता दें कि मामले में मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसका भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ और फरहान जेल में बंद हैं. जबकि दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर जमानत पर जेल से बाहर हैं. जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों में अंसार की मौत हो चुकी है. अब देखना ये है कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाता है.