लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. अब आवास विकास कॉलोनी (Awas Vikas Colony) में मकान खरीदने वाले लोग अधिकतर दस हजार रुपये तक का शुल्क जमा कर दाखिल खारिज करा सकते हैं. बुधवार को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया. अब आवास विकास परिषद ने दाखिल खारिज करान का शुल्क घटा दिया है. बताया जा रहा है यह फैसला पिछले वर्ष लागू किया गया था, मगर अभी तक आवास विकास परिषद संपत्ति का एक प्रतिशत मूल्य ही ले रहा था. 


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अधिकतम दस हजार रुपये में होगा दाखिला खारिज
जानकारी के मुताबिक पिछले साल प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में दाखिल खारिज का मूल्य घटाने के लिए आदेश जारी किया गया था. इसमें सभी को अधिकतम दस हजार रुपये तक का मूल्य वसूलने का आदेश दिया गया था. आवास विकास को छोड़कर अन्य सभी प्राधिकरणों ने घटे मूल्य पर दाखिल कराना शुरू कर दिया था, मगर आवास विकास पुरानी दरों पर ही दाखिल खारिज का मूल्य वसूल रहा था. अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस मामले का संज्ञान लिया. बुधवार को हुई बैठक में मूल्य घटाने का फैसला लिया गया.


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नए नियम के मुताबिक पांच लाख तक की संपत्ति की दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को एक हजार रुपये देने होंगे. पांच से दस लाख तक की प्रॉपर्टी के लिए दो हजार का मूल्य तय किया गया है. दस से पंद्रह लाख मूल्य की प्रॉपर्टी के लिए तीन हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं. पंद्रह से पचास लाख की प्रॉपर्टी की दाखिल खारिज कराने के लिए पांच हजार रुपये देने होंगे. इसके अलावा पचास लाख और उससे ज्यादा की संपत्ति की दाखिल खारिज कराने के लिए दस हजार देने होंगे. 


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