Azam Khan Hate Speech Case : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच केस में एमपीएमएल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में उन्हें इस केस में तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन्होंने वहां चुनावी भाषण के दौरान रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी औऱ उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, इसके बाद उन पर मामला दर्ज कराया गया था. इसी केस से में तीन साल की सजा के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम समेत छजलैट केस में भी दो साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में भड़काऊ भाषण मामले में बरी होने के बाद उन्हें विधानसभा अयोग्यता मामले में कितनी राहत मिलती है, ये देखने वाली बात होगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर 100 के करीब मुकदमे दर्ज हैं. उनका राजनीतिक करियर भी डगमगाया है. रामपुर लोकसभा सीट और विधानसभा सीट का चुनाव उनका परिवार हार चुका है. स्वार विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हाल ही में हार का मुंह देखना पड़ा. ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि ये अदालती फैसला उनके लिए कितना राजनीतिक फायदे वाला साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी.


सपा नेता आज़म खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बरी किए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, वादी -प्रतिवादी को अपील के लिए आगे न्यायालय जाने का अधिकार है, लेकिन विधानसभा सदस्यता खत्म करने का जो सवाल है, उस पर नियम यही है कि सजा सुनाए जाने के बाद सीट खाली हो जाती है. समाजवादी पार्टी को इस बारे में नियम-कानून पढ़ने चाहिए. इससे जुड़ा अध्यादेश पढ़ना चाहिए. 


 


 


WATCH: Pratapgarh: गंगा घाट पर युवक की पीट-पीटकर हत्या, सामने आया खौफनाक वीडियो