जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा हटाने में सुस्त है प्रशासन, Azam Khan की नाराजगी के बाद SC ने दिया बड़ा आदेश
Azam Khan Jauhar University: जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासन द्वारा किया गया कब्जा हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था. अब आजम खान का आरोप है कि प्रशासन कब्जा हटाने को लेकर बेहद सुस्त है, जिसपर आजम खान ने नाराजगी जताई है.
Supreme Court on Jauhar University: समाजवादी पार्टी के रामपुर विधायक आजम खान की नाराजगी सभी ने देखी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. अब रामपुर प्रशासन ने जौहर विश्वविद्यालय से सरकारी कब्जा हटवाने का काम तेज कर दिया है. बीते सोमवार भी प्रशासन की टीमें यहां पहुंचीं और कंटीले तार हटवाए. वहीं, अब बाकी जगहों पर लगाई गई सील खोलने को लेकर काम किया जाना है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिया था यह आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रामपुर प्रशासन ने कुछ महीने पहले जौहर यूनिवर्सिटी के दो भवनों के साथ साथ कैंपस की जमीन को शत्रु संपत्ति बताया था और इसपर सरकारी कब्जा कर लिया गया था. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद यूनिवर्सिटी के फाउंडर और शहर विधायक आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुनवाई के बाद एससी ने आजम खान को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्रशासन द्वारा किया गया कब्जा हटाया जाए.
आजम खान ने सुस्ती का लगाया आरोप
इसके बाद रामपुर डीएम ने एसडीएम सदर मनीष मीणा और तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई, जो यूनिवर्सिटी से सरकारी कब्जा हटाने का काम कर रही है. हालांकि, बीते दिन आजम खान ने विश्वविद्यालय से प्रशासन का कब्जा हटवाने में सुस्ती बरतने का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की बात कही.
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जल्द पूरा होगा सील खोलने का काम
सदर तहसीलदार प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है कि एससी के आदेश पर यूनिवर्सिटी में लगाई गई सील को खोलने का काम किया जा रहा है. अब यह काम जारी रहेगा और जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.
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