रामपुर: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. रामपुर उपचुनाव (Rampur Bylection 2022) से पहले उनको एक और बड़ा झटका लगा है.  निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सपा नेता मोहम्मद आजम खान का मतदाता सूची से वोट काटने (Name Remove from Voter List)  का आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब वह रामपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे.


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बता दें, बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसमें मांग की गई कि आरपी एक्ट की धारा-16 के तहत जब किसी मुल्जिम को सजा हो जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है. ऐसे में आजम खान को रामपुर कोर्ट सजा दे चुकी है तो उस नियम के तहत उनका वोट देने का जो अधिकार खत्म किया जाए, उनका वोटर लिस्ट में से नाम काटा जाए. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है. 


गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा हुई थी. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद खाली हुई रामपुर सीट पर उपचुनाव होना है. लेकिन इससे पहले ही आजम को एक और झटका लगा जब उनका नाम निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से हटा दिया.


5 दिसंबर को होना है रामपुर सीट पर उपचुनाव
रामपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को ही उम्मीदवार बनाया है. वहीं, समजावादी पार्टी ने यहां से आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया है. सपा-बीजेपी प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है. खास बात यह रही कि इस दौरान आजम खान खुद नामांकन के समय सपा उम्मीदवार के साथ नजर आए. बता दें, 18 नवंबर तक सीट पर नामांकन किया जा सकता है. वहीं, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे.