Lucknow: अब पत्ता भी नहीं हिलेगा CM Yogi की मंजूरी के बिना, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हुए ये अहम बदलाव
UP Transfer Policy: 15 जून को स्थानांतरण नीति सत्र 2022-23 समाप्त हुआ. अब सभी प्रकार के स्थानांतरण मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त किए जाने के बाद होंगे. सीएम योगी के मंजूरी के बिना किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा.
अजीत सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर है. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ट्रांसफर नीति को लेकर नया आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तबादलों के चलते हुई किरकिरी के कारण अब कमान अपने हाथों में ले ली है. सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ के लोकभवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 16 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं. योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने तबादला नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 30 जून तक तबादले होने थे. इस दौरान कई विभाग में तबादलों को लेकर विवाद के बाद अब स्थानांतरण अवधि समाप्त हो गई है.
ट्रांसफर नीति को लेकर नया आदेश जारी
प्रदेश में अब सीएम योगी की अनुमति के बाद ही किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर होगा. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ट्रांसफर नीति को लेकर नया आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि ट्रांसफर सत्र समाप्त होने के कारण ऐसा किया गया है. हालांकि, यह आदेश पहले केवल ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों पर लागू होता था. इस बार इस नीति में ग्रुप सी और डी को भी शामिल किया गया है. इसके तहत पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारी, निकाय कर्मचारी, शिक्षक और निगम शामिल होंगे. अनुमान के तौर पर प्रदेश के 25 लाख कर्मचारियों पर इसका असर होगा.
अब सीएम के मंजूरी के बिना नहीं होगा कर्मचारी, अधिकारी का ट्रांसफर
यूपी में अब सीएम योगी के मंजूरी के बिना किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकेगा. हालांकि, ट्रांसफर की अवधि पूरी होने के बाद पहले भी वर्ग ए और बी के ट्रांसफर के लिए सीएम की मंजूरी की जरूरत होती थी, लेकिन अब समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए भी सीएम का अनुमोदन अनिवार्य होगा. यानी यह कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने तबादलों की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है
सीए योगी का आदेश
सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानांतरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-11/2022/363- सामान्य/सैंतालीस का 4-2022-1/3/96 दिनांक 15 जून, क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह 'क' समूह 'ख' समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा. इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है.
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