Crime News: गुजरात की लड़की हुई धर्मांतरण का शिकार, जानिए निकाह के बाद क्या क्या हुआ?
Crime News: अंबेडकरनगर में अवैध तरीके से निकाह और धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. अब लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से लड़की को वापस घर ले जाया गया.
अनूप प्रताप सिंह/अंबेडकरनगर: गुजरात की एक लड़की के साथ अंबेडकरनगर में अवैध तरीके से निकाह और धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. लड़की के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में अंबेडकरनगर पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है. वहीं, पुलिस के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेश और लड़की के बालिग होने का हवाला देकर इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. अब लड़की की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है.
खोजबीन में पुलिस ने की मदद
दरअसल, 5 जून 2022 को गुजरात के बलसाड जिले के वापी में एक लड़की की गुमशुदगी कि शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद पुलिस ने उसकी काफी खोजबीन की. जिसके बाद यह पता चला कि लड़की यूपी के अंबेडकरनगर के थाना बेवाना की रहने वाली है. जिसे एक मुस्लिम लड़का भगा ले गया है, जिसके बाद लड़की के परिजन अंबेडकरनगर आए और काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से लड़की को वापस घर ले गए.
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तीन दिन बाद गायब हो गई लड़की
इसके तीन दिन बाद लड़की फिर गायब हो गई. पीड़ित परिवार एक बार फिर अंबेडकरनगर आया. तब पुलिस ने 7 अगस्त 2022 को परिजनों की तहरीर पर बेवाना थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्मपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष लड़की का 164 का बयान कराया. पुलिस के मुताबिक लड़की ने लड़के के साथ जाने का बयान दिया है. इसके बाद थाना बेवाना की पुलिस ने लड़की को आरोपी पक्ष को सौंप दिया है.
लड़की पक्ष का ये है आरोप
इस मामले पर लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़की जब नाबालिग थी तभी से मुस्लिम लड़के ने मोबाइल में उसके साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे और उसी फोटो के आधार पर अब लड़की को धमकाकर उससे यह सब कराया जा रहा है. लड़की के परिजनों के थाना बेवाना पुलिस पर कोई मदद न करने का आरोप भी लगाया है. इतना ही नहीं होटल में रुके लड़के के परिजनों ने होटल में घुसकर धमकाया भी गया. इस मामले में कोतवाली अकबरपुर में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है.
पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर अजीत सिन्हा ने बताया कि बेवाना थाने में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5 (1) के तहत मुकदमा दर्ज है तो पुलिस ने इस मामले में कानून का पालन नहीं किया है. वहीं, बिना नियम कानून का पालन कराए ही धर्मांतरण कराया गया जो कि अवैध है. पुलिस के इस मामले में कानूनी कार्रवाई न करने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
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