लखनऊ : प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के साथ साथ कई अन्य जिलों में कोविड केस में इजाफ होता दिख रहा है. स्थिति को देखते हुए अधिकारियों की ओर से ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, मौरिज हॉल (marriage hall) जैसे सोशल प्लेसेज को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। अगर बात करें ऑफिस की तो अब से ऑफिस के समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है और मास्क पहनना अनिवार्य है. साफ-सफाई न रखने और मास्क न होने पर ऑफिस में एंट्री नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा ऑफिस के एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग (thermal scanning) करने, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट के साथ ही पार्किंग एरिया जैसी जगहों को सैनिटाइज करने का भी निर्देश दिया गया है. 


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शादी समारोह के लिए क्या होंगे नियम
नई गाइडलाइन के तहत सबसे पहले बात करते हैं शादी समारोह संबंधी गाइडलाइन की. इसके तहत पूरे लखनऊ में होने वाले शादी जैसे कार्यक्रमों में अब ज्यादा गेस्ट बुलाने पर रोक होगी इसके अलावा भीड़ इकट्ठा करने की भी मनाही है. सभी शादी समारोह में साफ-सफाई का खास ख्याल रखना होगा, वहीं बारातियों के साथ ही अन्य सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है. जारी निर्देश के मुताबिक इन बताए गए नियमों को लखनऊ के रेस्टोरेंट और होटल को भी लागू करना होगा. 


स्कूल कॉलेज के लिए निर्देश 
प्रदेश की बात करें तो प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी करने को लेकर जो बयान दिया है उसके मुताबिक सर्दी, बुखार या फ्लू जैसे लक्षण होने पर लोगों को घर में क्वारंटीन होने और कोविड टेस्ट करने के लिए कह दिया जाए. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि स्कूलों, कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों को निर्देशित किया जाए कि वे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें. क्लासरूम में भी छात्रों को पर्याप्त दूरी पर ही बैठाएं. स्कूल और कॉलेज के एंट्री गेट पर भी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने को लेकर प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है. स्कूल, कॉलेज के कैंपस में हाथ धोने की व्यवस्था, पानी या फिर हैंड सैनिटाइजर जैसी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किए जाने को कहा गया है। स्कूल के गेट, झूले जैसी जगहों को सैनेटाइज करने के लिए भी कहा गया है. ऐसे बच्चे जो खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार से ग्रसित हों उनको स्कूल, कॉलेज नहीं भेजने और उचित चिकित्सकीय सलाह के साथ ही सही इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं.


मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी निर्देश 
प्रशासन की तरफ से जारी किए गए बयान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी अन्य निर्देश भी दिए गए है. बयान के मुताबिक अस्पतालों में भी कोविड से जुड़ी सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत मास्क, सैनिटाइजर के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा. बिना मास्क अस्पताल में एंट्री नहीं दी जाए और एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाए. फीवर हेल्प डेस्क के साथ ही कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सिनेमा हॉल, मॉल या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को अनिवार्य किया गया है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। इन सभी सार्वजनिक स्थलों के एंट्री गेट पर भी थर्मल स्कैनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं।