शिव कुमार/ शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में सांसद अरुण सागर को कोर्ट ने फरार घोषित किया है. 2019 में चुनाव आचार संहिता के खिलाफ दर्ज मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके आवास पर फरार होने का नोटिस चस्पा करने का आदेश दिया है. सांसद खिलाफ कोर्ट ने इससे पहले एनबीडब्ल्यू भी जारी किया था. दरअसल सांसद अरुण सागर के खिलाफ 2019 में चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था. 2019 में 12 मार्च को तत्कालीन उपजिलाधिकारी सदर/असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 136 विधानसभा क्षेत्र ददरौल वेद सिंह चौहान क्षेत्र के दौरे पर थे. इस दौरान उन्हें कांट थाना अंतर्गत रसूलापुर गांव में बरेली-जलालाबाद मार्ग पर कुछ दुकानों पर अरुण सागर की चुनाव संबंधी वाल पेंटिंग दिखाई दी, आरोप है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के ये वाल पेंटिंग की गईं थीं.


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कोर्ट की तारीखों पर ना पहुंचने पर इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने सांसद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था. लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए. अब कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत नोटिस जारी करके उन्हें फरार घोषित किया है. नोटिस उनके घर पर चस्पा किया जाएगा. अपने अगली तारीख 21 दिसंबर की है और उस तारीख पर सांसद को पेश होने का आदेश दिया गया है.हालांकि शासकीय अधिवक्ता इसे कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बता रही है. 


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विशेष लोक अभियोजन अधिकारी नीलिमा सक्सेना के मुताबिक इसी मामले में बीजेपी सांसद अरुण सागर कई बार समन के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि जब यह वारंट जारी होने के बाद भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तब न्यायाधीश आसमां सुल्ताना ने 21 नवंबर को उन्हें फरार घोषित कर दिया.