आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: माफिया बृजेश सिंह (Mafia Brijesh Singh) की गाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई. गाजीपुर के बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूट कांड (Devkali Pump Canal Loot Case) के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान गवाह अफरोज खां को जिला जेल से गवाही देने के लिए पेश किया गया. वहीं, इस मामले में आरोपी माफिया बृजेश सिंह भी अदालत में हाजिर थे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जेल से गवाही देने कोर्ट पहुंचा गवाह
आपको बता दें कि माफिया बृजेश सिंह की मौजूदगी में जिला जेल से गवाही देने गवाह अफरोज कोर्ट पहुचा. जहां उसका बयान दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई शुरू हुई. वहीं, जिरह के लिए कोर्ट ने 13 सितम्बर की तिथि नियत की गई है. वहीं इस मामले से जुड़े गवाह ने सुरक्षा मुहैया कराने के बाबत अर्जी दी है. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई के लिए 7 सितम्बर की तिथि नियत की है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला.


3 दिसंबर 1990 का मामला
आपको बता दें कि 3 दिसम्बर साल 1990 का दिन था. तब सुबह लगभग 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर में नहर निर्माण का काम कर रही थी. उस समय एक नीली मारुति कार से आरोपी माफिया त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह और माफिया बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर वहां गए. जिसके बाद वह उससे पकड़कर मारने पीटने लगे.


इन लोगों ने जबरदस्ती छीना था बैग
इस दौरान सरफराज के बैग में रखे रुपयों इस लोगों ने छीन लिया. वहीं, सभी ने दहशत पैदा करके काम कर रहे हो मजदूरों को भगा दिया. इतना ही नहीं सरफराज के सहयोगी को थप्पड़ से पिटकर भगा दिया. तब वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था. उसी मुकदमे में अफरोज खां की गवाही हुई हैं. वहीं, अफरोज कहा किसी अन्य मामले में जिला कारागार में बंद है.


WATCH LIVE TV