लखनऊ : अपहरण के 22 साल पुराने मामले में अदालत में उपस्थित न होने पर पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के हुमायूंपुर स्थित आवास पर शनिवार को कुर्की की चेतावनी का नोटिस लगाया गया है. बस्ती कोतवाली एसएचओ अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने नोटिस लगाया. इसके बाद भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय से 83 हासिल कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.


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जानकारी के मुताबिक अपह्रत छात्र राहुल को पुलिस ने छह दिसंबर 2001 को तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था. इस मामले के नौ आरोपियों में से अमरमणि, नैनीष शर्मा, शिवम व शिवम शुक्ल उर्फ रामज्ञा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे. न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद अमरमणि को अवसादग्रस्त बताया था.


रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने गोरखपुर जेल अधीक्षक को अमरमणि को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था, लेकिन इसी बीच उसकी रिहाई हो गई थी. इसके बाद कोर्ट ने एसपी बस्ती गोपाल कृष्ण चौधरी को आदेश दिया कि अमरमणि को गिरफ्तार कर एक नवंबर को कोर्ट में प्रस्तुत करें. तय तारीख पर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अमरमणि के गोरखपुर, दक्षिणी हुमांयूपुर स्थित आवास 9-ए पर रेड की गई.


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16 नवबंर को अगली सुनवाई
पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने नाराजगी जताने के साथ तल्ख टिप्पणी कर एसपी की कार्यप्रणाली को आपत्तिजनक बताया. फरार तीन अन्य आरोपितों में शामिल अमेठी के जगदीशपुर के मंगौली गांव के शिवम शुक्ला उर्फ रामज्ञा उच्च न्यायालय का आदेश लेकर कोर्ट में हाजिर हुआ. न्यायालय ने अगली तारीख 16 नवंबर तय की है. इसके पहले कोर्ट से कुर्की की चेतावनी का नोटिस जारी कर दिया गया, जिसे शनिवार को पुलिस ने पूर्व मंत्री के घर पर चस्पा कर दिया.


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