Farrukhabad: तत्कालीन विधायक विजय सिंह को एक और झटका, फर्रुखाबाद MP-MLA कोर्ट ने 9 साल बाद सुनाई सजा
Farrukhabad News: फर्रखाबाद सदर से सपा से पूर्व विधायक विजय सिंह को कोर्ट से एक और तगड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने नौ साल बाद पूर्व विधायक एक मामले में सजा सुनाई है.
अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 9 साल बाद समाजवादी पार्टी से तत्कालीन विधायक विजय सिंह को सजा सुनाई है. कोर्ट ने पूर्व विधायक को साल 2014 के एक मामले में दोषी करार दिया है. न्यायालय ने विजय सिंह को तीन साल की सजा और आठ लाख के जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं, राजनीति से जुड़ा होने के कारण यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
जानकारी के मुताबिक फर्रुखाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 406 के मुकदमे में यह सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए कृष्ण कुमार चतुर्थ ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फर्रुखाबाद सदर सीट से तत्कालीन समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीन साल की सजा और आठ लाख का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है. फैसला सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक निराश नजर आए.
ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में काट रहे आजीवन कारावास की सजा
पूर्व विधायक विजय सिंह के खिलाफ साल 2014 में एक मामला दर्ज किया गया था. फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात जीप चालक विजेंद्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया था. विजेंद्र ने विधायक को नौकरी के लिए चार लाख सत्तर हजार रुपये देने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले में 9 साल बाद फैसला सुनाया गया है. आपको बता दें विजय सिंह भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फरवरी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
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