Public spitting penalty: आज से खुले में थूका तो खैर नहीं, जानें UP में कहां कितना फाइन लगेगा
Public spitting fine in UP : वह दिन दूर नहीं जब यूपी के शहर भी स्वच्छता रैंकिंग में देश के सबसे बेहतरीन शहरों में शामिल होंगे. नगरीय निकायों की सख्ती और जागरुकता अभियान से यह सब संभव होगा. आइए जानते हैं आज से प्रदेश में कौन सा नया नियम लागू होने जा रहा है.
विशाल सिंह/लखनऊ : प्रदेश में पब्लिक प्लेस पर अब गंदगी करने वालों पर और अधिक सख्ती बरती जाएगी. किसी भी जगह पर थूकने और कचरा फेंकने पर 50 रुपये से लेकर 250 रुपये का जुर्माना होगा. राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है. खुले में थूकने वाले से फाइन वसूलने के साथ ही उसे मिस्टर पीकू का तमगा भी दिया जाएगा.
नये नियमों के मुताबिक ऐसे शहर जिनकी आबादी 6 लाख या इससे ज्यादा है वहां के नगर निगम क्षेत्र में जुर्माना राशि 250 रुपये होगी. छह लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 रुपये, नगर पालिका क्षेत्र में 100 रुपये और नगर पंचायतों में जुर्माने की रकम 50 रुपये होगी. नो गार्बेज जोन में गंदगी फैलाने पर पकड़े जाने पर 250 रुपये फाइन भरना होगा.
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जागरुकता फैलाई जाए
नगरीय निकायों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि पब्लिक प्लेस में थूकने, पेशाब करने, मल त्यागने और गंदगी फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान है. निकायों द्वारा इसे लागू करने के लिए अभियान चलाया जाए. इसके लिए ऑटो यूनियन के साथ मिलकर ऑटो रैली निकाले जाने पर विचार किया जाना चाहिए. थूकना मना है अभियान में शामिल होने वालों को ई-सर्टिफिकेट और टी-शर्ट दिया जाएगा. दरअसल सरकार की योजना है कि इससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग भी सुधरेगी. इसके लिए मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम के मॉडल को भी अपनाए जाने की सलाह दी गई है.
हर नगरीय क्षेत्र में लागू हुआ नियम
इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना के पहले चरण में लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों शामिल किया गया था. अब यह नियम सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है. प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं.
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