पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव की बढ़ीं मुश्किलें, एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क
आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 9 मई को धारा-14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 करोड़ 1 लाख, 81 हजार 500 की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश संबंधित कई थाना प्रभारी को निर्देशित किया था.
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के पूर्व सांसद बाहुबली उमाकांत यादव की अपराध से अर्जित एक करोड़ से अधिक की संपत्ति जिला प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क कर ली. जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 10 दिन पूर्व इस संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया था. जिले के दीदारगंज थाने में पंजीकृत यूपी गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित अभियुक्त उमाकांत यादव दीदारगंज थाना क्षेत्र के सरांवा गांव के निवासी हैं. गैंगस्टर में नामजद अभियुक्त उमाकांत यादव पर अपराध से धन अर्जित कर संपत्ति बनाने का आरोप है, जिसमें अपराध से अर्जित 14 से अधिक भूखंड संपत्तियों को चिन्हित किया गया था. उमाकांत यादव वर्तमान में फूलपुर पवई से सपा के विधायक रमाकांत यादव के भाई हैं.
कुर्क संपत्तियों पर प्रशासन ने लगाये बोर्ड
आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने 9 मई को धारा-14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 करोड़ 1 लाख, 81 हजार 500 की संपत्ति कुर्क किये जाने का आदेश संबंधित कई थाना प्रभारी को निर्देशित किया था. इसी क्रम में आज तहसीलदार फूलपुर व सरायमीर तथा थाना प्रभारी फूलपुर, दीदारगंज व सरायमीर इन संपत्तियों को कुर्क करने में लगे थे. इन संपत्तियों में अधिकतर संपत्तियां फूलपुर क्षेत्र में हैं. पुलिस ने कुल संपत्ति एक लाख, 81 हजार 500 को कुर्क कर प्रशासन को सुपुर्द किया. वहीं, प्रशासन की टीम ने मुनादी कर कुर्क संपत्तियों पर बोर्ड लगाये. वहीं अन्य भूखंड पर भी कार्रवाई किए जाने की बताई जा रही है.
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बदायूं में भी गैंगस्टर की संपत्ति हुई कुर्की
बदायूं में भी आज सहसवान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई. गैंगस्टर के खिलाफ कार्यवाही सहसवान कोतवाली क्षेत्र के पठान टोला निवासी आरिफ पुत्र गफ्फार नाम के गैंगस्टर की तीन करोड़ 29 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया. इससे पहले मुनादी कराई गई. तहसीलदार शिव कुमार ने बताया आरिफ लंबे समय से जुर्म की दुनिया में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था. अपराध के बल पर कमाई हुई दौलत से संपत्ति बनाई थी, जिसको ग्रुप बंद अधिनियम के तहत राज्य सरकार के हित में कुर्क किया गया है.
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