मथुरा: बांके बिहारी मंदिर में जबरन चंदन-टीका नहीं लगा सकेंगे गोस्वामी, नहीं मामने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही
गौरतलब है कि मंदिर के सेवायत शैलेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा न्यायालय से मांग की गई थी कि मंदिर परिसर में कुछ गोसवामियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बेंच, स्टूल, कुर्सी आदि लगा लिए हैं, जिससे अवरोध उत्पन्न होता है.
कन्हैयालाल शर्मा /मथुरा: वृंदावन विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर (Banke Bihari Temple ) में अब गोस्वामी अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे. मंदिर में दर्शनार्थियों के जबरन चंदन टीका लगाने वालों पर न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया है. जबरन चंदन टीका लगाने पर प्रतिबंध का आदेश मंदिर की प्रशासनिक अधिकारी सिविल जज अर्चना सिंह द्वारा 25 नवंबर को जारी किया गया है.
गौरतलब है कि मंदिर के सेवायत शैलेंद्र नाथ गोस्वामी द्वारा न्यायालय से मांग की गई थी कि मंदिर परिसर में कुछ गोसवामियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बेंच, स्टूल, कुर्सी आदि लगा लिए हैं, जिससे अवरोध उत्पन्न होता है. इसके अलावा जिन गोस्वामी की सेवा नहीं है वह लोग जबरन श्रद्धालु के चंदन टीके लगाकर धनराशि की वसूली करते हैं. जिससे मंदिर की छवि पर आघात पहुंचता है.
सिविल जज ने दिया दंडात्मक कार्यवाही का आदेश
शैलेंद्र गोस्वामी ने अपने प्रार्थना पत्र में न्यायालय को अवगत कराया कि 16 मार्च 2017 को इस संबंध में एक प्रशासनिक आदेश हो चुका है. उस पर सिविल जज जूनियर डिविजन अर्चना सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 16 मार्च के उक्त आदेश पर अविलंब अनुपालन किया जाए तथा समस्त गोस्वामीगण अपने अवैध कब्जे हटाते हुए जबरन टीका चंदन न लगाएं और न लगाने दें. जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.
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