Greater Noida: मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD को किया निलंबित, आय से अधिक कमाई को लेकर गिरी गाज
UP News: आय से लगभग 158 प्रतिशत अधिक व्यय मिलने पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD को निलंबित कर दिया है.
ग्रेटर नोएडा: आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में मंत्री ने सख्त कार्रवाई की है. उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं. आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप विजिलेंस जांच में सिद्ध होने और निर्धारित आय से 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय करने पर मंत्री ने ये कार्रवाई की है.
विजलेंस जांच खुली पोल
मंत्री नन्दी ने बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात रहे रविंद्र सिंह यादव पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। जिसके आधार पर विजिलेंस द्वारा आरोपों की खुली जांच की गई. जांच में विशेष कार्याधिकारी रविंद्र सिंह यादव के राजकीय सेवा में आने की तिथि 01.01.2005 से 31.12.2018 तक आय-व्यय का आंकलन किया गया. जांच में पाया गया कि रविंद्र सिंह यादव को 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2018 तक 94,49,888.34 रूपये की वैध आय हुई.
इसके सापेक्ष ओएसडी रविंद्र सिंह यादव ने 2,44,38,547.34 रूपया व्यय किया. ये रकम उनकी आय के सापेक्ष 1,49,88,959.20 यानी 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय किया जाना पाया गया. इस मामले में पूछे जाने पर रविंद्र ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया. तब वो विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण थे.
जसवन्त नगर इटावा से जुड़े हैं तार
इस मामले में मंत्री नन्दी ने कहा कि जांच में पाए गए अभिलेख और मौखिक साक्ष्य के आधार पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा अपने सेवा काल में अचल सम्पत्ति एवं रायफल के क्रय विक्रय के सम्बंध में सूचना दिया जाना, उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित हैं. हालांकि विभाग को इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई है. जबकि जांच में रविंद्र सिंह यादव की पत्नी सुमन यादव और पुत्र निखिल यादव के नाम पर जसवंत नगर इटावा में 16 अचल सम्पत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि हुई है.
इसकी जानकारी नोएडा विकास प्राधिकरण को सम्पत्ति खरीदे जाने के पहले या बाद में भी नहीं दी गई. नोएडा सेवा नियमावली 1981 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियामवली 1956 के नियम 24(1) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के लिए दोषी पाए जाने पर ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा. ऐसे भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, जो भी आम जनता को परेशान करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा उद्यमियों, व्यापारियों और आम जनता का किसी भी तरह का शोषण बर्दास्त नहीं किया जाएगा.
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