काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद केस में शिवलिंग को लेकर हिन्दू पक्ष ने दी नई याचिका, मुस्लिम पक्ष को नोटिस
Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी कोर्ट इस मामले में कार्बन डेटिंग की मांग पर 29 सितंबर को फैसला सुना सकता है.
वाराणसी : Kashi Vishwanath - काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Mosque Case) को लेकर कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है. इस मामले में अब हिन्दू पक्ष ने याचिका कोर्ट में दाखिल की है. वाराणसी की जिला अदालत में इस केस में सुनवाई पूरी हुई. 29 सितंबर को फिर सुनवाई होगी.मुस्लिम पक्ष द्वारा इस मामले में 8 सप्ताह की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने लिखित आपत्ति दाखिल की थी. रूल 1/10 के तहत पक्षकारों पर भी आदेश नहीं जारी हुआ.
हिन्दू पक्ष ने अदालत में दाखिल की एक नई याचिका में अब तक मिले साक्ष्यों और सबूतों की कार्बन डेटिंग की मांग की है. हिंदू पक्ष की याचिका में ज्ञानवापी में मिले साक्ष्यों की गई कार्बन डेटिंग की मांग पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया. अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा मानता है, इसीलिए कार्बन डेटिंग कराया जाना जरूरी है.
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हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कार्बन डेटिंग से हमारे रुख को मजबूती मिलेगी. कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना पुराना है, इसमें किस तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है. अब 29 सितंबर को कोर्ट पक्षकारों को शामिल करने और कार्बन डेटिंग पर आदेश देगा.
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हिन्दू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य, अधिवक्ता हिन्दू पक्ष विष्णु जैन के अलावा मामले में वादी चार महिलाएं ( मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक) इसमें शामिल हुईं. एक स्वतंत्र पक्ष को इसकी जांच करनी चाहिए और इसको लेकर दावे को तय करना चाहिए कि ये शिवलिंग है या फव्वारा.
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