लखनऊ:  CBI स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 1989 बैच के आईआरएस अधिकारी और तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात अरविंद मिश्रा को 6 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वर्तमान में वह लखनऊ में ट्रेनिंग सेंटर में तैनात हैं, जो अगले साल रिटायर हो रहे हैं.


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29 नवंबर 1999 का है मामला, रिश्वत मांगने का लगा था आरोप
बता दें, उनके खिलाफ 29 नवंबर 1999 को मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के पद तैनात अरविंद मिश्रा ने 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी. जिसकी शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया और 31 नवंबर 1999 को शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये रिश्वत मांगते और लेते करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. 


कोर्ट ने 23 साल बाद सुनाया फैसला 
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, लखनऊ की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में विभिन्न याचिकाएं लंबित थीं. जिसकी वजह से लंबे समय से सुनवाई रुकी हुई थी. आरोपी द्वारा दायर की गईं याचिकाओं को वादी सीबीआई ने काउंटर किया. सीबीआई ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों को मामले के बारे में समझाने में सफल रही. जिसके कारण अभियुक्तों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और आरोपी के पक्ष में अंतरिम राहत से छूट दी गई. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.