आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जेल से रिहाई में कुछ दिन का समय लग सकता है. खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन जेल से रिहाई के लिए डेढ़ डेढ़ लाख की दो जमानत दाखिल करनी होंगी. यह कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनकी रिहाई का आदेश कोर्ट से जेल पहुंचेगा, जिसके बाद उनकी रिहाई हो पाएगी. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल, खुशी दुबे को जेल से रिहाई के लिए डेढ़-डेढ़ लाख की दो जमानत दाखिल करनी होंगी. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार वर्मा ने जमानत राशि निर्धारित कर दी है, इसके अलावा 35–35 हजार की दो जमानतें खुशी को फर्जी से मामले में भी किशोर न्याय बोर्ड के सामने दाखिल करनी है, इस तरह चार जमानतें दाखिल करने और उनके सत्यापन के बाद ही खुशी की जेल से रिहाई हो सकेगी. 


बता दें, बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत ने बताया कि हत्या के मुकदमे की सुनवाई कर रही पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में गुरुवार को जमानत आदेश दाखिल कर दिया गया था. कोर्ट ने आदेश का सत्यापन कराने के बाद खुशी को डेढ़ डेढ़ लाख की दो जमनातें निजी बंदपत्र और अंडरटेकिंग दाखिल करने के आदेश दिए हैं. न्यायालय में दोनों जमानत एवं अंडरटेकिंग दाखिल कर दीं .


Ayushman Card Eligibility: आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं, घर बैठे करें पता


उन्होंने बताया कि फर्जी से मामले में पहले ही जमानत हो चुकी थी. 35–35 हजार की जमानतें दाखिल करने के किशोर न्याय बोर्ड ने आदेश दिए थे. लेकिन जमानत दाखिल नहीं की गई थी. इस मामले में भी जमानतें दाखिल की जाएंगी. इस तरह कुल चार जमानत निजी बंधपत्र अंडरटेकिंग दी जाएंगी. अदालत जमानतों का सत्यापन कराएंगी और सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद खुशी की जेल से रिहाई हो जाएगी. 


कानपुर में मिला हिमालय पर पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध, देखने को लगी भीड़