मो.गुफरान/प्रयागराज: काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Kashi Vishwanath Gyanvapi Masjid Case) मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. कोर्ट ने वर्शिप एक्ट को लेकर दाखिल तीन अलग- अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं, वाराणसी न्यायालय द्वारा अप्रैल 2021 में मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई पूरी होने की संभावना है. 


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कोर्ट ने ASI के महानिदेशक से मांगा हलफनामा
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं. जिसमें तीन याचिका वरशिप एक्ट की पोषणीयता जबकि दो याचिकायों में एएसआई सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक से कोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. माना जा रहा है कि 28 सितंबर को एएसआई का हलफनामा दाखिल होने के बाद इस मामले पर भी फैसला रिजर्व कर सकता है. 


अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है कि प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट 1991 के मुताबिक आजादी के बाद के किसी भी धार्मिक स्थल के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकलपीठ पूरे प्रकरण में सुनवाई कर रही है. 


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वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला 
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगारगौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है. यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में पूजा का अधिकार मांगा गया है, जो कि मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर सुनवाई योग्य है. कोर्ट ने अब सभी पार्टियों को 22 सितंबर तक लिखित में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले पर 22 सितंबर से ही आगे की सुनवाई भी शुरू होगी. वहीं, जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेगा. 


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