Lakhimpur Kheri violence case: लखीमपुर खीरी हिंसा क्रास FIR मामले में आरोपी 4 किसान जेल से रिहा
Lakhimpur Kheri violence case: सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद तीन आरोपियों गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया, एक आरोपी को मंगलवार को रिहा किया गया..
दिलीप मिश्रा/लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri violence case) में जेल में बंद चार अभियुक्तों को जिला कारागार से जमानत मिलने के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया है. इस मामले में एक अभियुक्त विचित्र सिंह को मंगलवार को जबकि गुरविंदर,गुरप्रीत,कमलजीत सिंह को कल रिहा किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिलने के बाद इन चारों की रिहाई की गई. जिला कारागार से छूटने के बाद जेल गेट पर उनका इंतजार कर रहे किसान संगठन के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. जेल से छूटने के बाद तीनों काफी खुश नजर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. उनका कहना है कि आगे भी उन्हें न्याय मिलेगा.
3 अक्टूबर 2021 को हुई थी लखीमपुर खीरी हिंसा
आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया (Tikunia) में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें 3 किसान और एक पत्रकार शामिल थे जबकि चार भाजपा कार्यकर्ता भी इस हिंसा में मौत के घाट उतार दिए गए थे. मामले में एक एफआई आर किसानों की तरफ से दर्ज कराई गई थी जबकि दूसरी एफआई आर भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा दर्ज कराई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 25 जनवरी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी थी. जेल से छूटने के एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था.