लखनऊ: लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को उपद्रव के बाद हुई हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence Case) में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में नई अपडेट सामने आई है. इस केस की जांच की प्रगति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंतुष्टि व नाराजगी जताए जाने के बीच मंगलवार को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (Forensic Science Laboratory) से आशीष और अंकित के असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है. इस रिपोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा केस के मुख्य आरोपित केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू (Aashish Mishra Monu) और उसके दोस्त अंकित दास (Ankit Das) के असलहे से फायरिंग की पुष्टि हुई है.


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आशीष-अंकित के लाइसेंसी असलहों से फायरिंग
फॉरेंसिक लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि उपद्रव के दौरान आशीष मिश्रा की राइफल व रिवॉल्वर और अंकित दास की रिपीटर गन व पिस्टल से फायरिंग की गई थी. ये चारों असलहे लाइसेंसी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस केस में केंद्रीय मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा व अंकित दास मुख्य आरोपी हैं और लखीमपुर खीरी जिला जेल मे बंद हैं. एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मामले से जुड़े जिन साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा गया था उनकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है. रिपोर्ट के आधार पर केस की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.


SIT ने दोनों के असलहों को जांच के लिए भेजा था
एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के दौरान आशीष मिश्रा मानू और अंकित दास के लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की गई थी. हिंसा में मृत किसानों के परिवारों ने फायरिंग की जांच की मांग की थी. इसके बाद लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंकित दास की रिपीटर गन व पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल व रिवॉल्वर को जब्त करके बैलिस्टिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था.


लखीमपुर हिंसा मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए
लखीमपुर खीरी हिंसा केस में दो मुकदमे दर्ज हुए थे. पहला मुकदमा किसानों की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था. दूसरा मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता सुमित जयसवाल मोदी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था. पहले मुकदमे में जांच एजेंसी एसआइटी ने मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू और उसके मित्र लखनऊ के कॉन्ट्रैक्टर अंकित दास समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. दूसरे मुकदमे में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. यह सभी 17 आरोपित जेल में निरूद्ध हैं.


आशीष-अंकित की जमानत अर्जी पर 15 को सुनवाई
लखीमपुर खीरी कांड में 15 नवंबर को जिला जज की अदालत में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू समेत तीन अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने इस केस में दर्ज दोनों मुकदमों की संपूर्ण केस डायरी भी 15 नवंबर को तलब की है. इसको लेकर मामले की जांच कर रही एसआइटी केस डायरी बनाने में जुटी हुई है. अब तक 92 गवाहों के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं. मामले में गवाहों के बयान और मौजूद वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस आरोपितों को चिह्नित कर रही है. जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बैलिस्टिक रिपोर्ट भी भूमिका अहम मानी जा रही है.


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