Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, एक हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा
2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी.
Lakhimpur Kheri Case: यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आशीष मिश्रा 278 दिनों बाद जेल से बाहर आ गया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसे शुक्रवार को रिहा कर दिया गया. कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते यानी दो महीने की सशर्त जमानत दी है.
जेल के पीछे गेट से बाहर निकला
बताया गया कि आशीष मिश्रा जेल से छुटते ही बेहद गोपनीय तरीके से मीडिया को चकमा देते हुए पीछे के गेट से निकल गया. आपको बता दें बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत देते हुए रिहा होने के 7 दिन बाद उन्हें उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर इलाकों से दूर जाना होगा.
3 अक्टूबर की है घटना
इस बीच आशीष मिश्रा को जिला कोर्ट में अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. जिस इलाके में आशीष मिश्रा का ठिकाना होगा वहां के पुलिस स्टेशन में निरंतर रूप से उसे हाजिरी देनी होगी. 8 हफ्ते बाद अंतरिम जमानत पर आगे की सुनवाई होगी. पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 3 अक्टूबर 2021 को थार गाड़ी से कुचल कर 4 किसानों को मौत के घाट उतार देने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था.
एक बार पहले भी रिहा हो चुका है
इसके बाद 9 अक्टूबर 2021 को मामले में आशीष मिश्रा को जेल भेजा गया था. इस बीच हाई कोर्ट से बेल पाकर अभियुक्त आशीष मिश्रा कुछ दिन बाहर रहा जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जमानत रद्द कर दी गई और आशीष मिश्रा को फिर से सरेंडर करना पड़ा. अब एक बार फिर से सशर्त जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा अपने घर पहुंच गया है.
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