सुनील सिंह/संभल: यूपी में संभल के जिला न्यायालय में पॉक्सो कोर्ट ने लव जेहाद कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा का बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी युवक गुलफाम पर अपना नाम आकाश रखकर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप है.


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नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया
संभल जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष अधिवक्ता पॉक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया की चंदोसी कोतवाली इलाके की रहने वाली नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने 23 अप्रेल 2018 में चंदोसी कोतवाली में आरोपी आकाश के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज कराया था. पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोपी आकाश पर अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसाने के बाद बहला फुसला कर बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था.


गुलफाम से बना आकाश 
पुलिस ने आरोपी आकाश के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ अपनी जांच शुरू की तो पुलिस की जांच में चौंकाने वाला यह खुलासा हुआ की आरोपी आकाश चंदोसी के नजदीकी गांव जनेटा का रहने बाला गुलफाम है.यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपनी तफ्तीश पूरी कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी.पुलिस की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद लव जेहाद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी.


आजीवन कारावास की सजा 
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज निर्भय नारायण राय ने बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी गुलफाम उर्फ आकाश को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया. लव जेहाद कर नाबालिग को बहला-फुसला कर रेप के आरोपी गुलफाम के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाया गया आजीवन कारावास की सजा का आदेश सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी गुलफाम की जेल भेज दिया है.


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