Pan-Aadhaar Linking: पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. ऐसे में अगर आपने भी अभी तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, तो इसे फटाफट करा लें.  पैन को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने से आप पर 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं. 


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रुक सकते हैं पैसे
इनकम टैक्स विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन जारी कर दी है. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि आप पैन-आधार लिकं कर लें. अगर 31 मार्च तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो यह बेकार हो जाएगा. इसकी वजह से आपके पैसे रुक सकते हैं. आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ ही  कई अन्य काम में भी पैन कार्ड जरूरी होता है. पैन-आधार लिंकिंग ऑनलाइन माध्यम से आसानी से किया जा सकता है.



ऐसे करें लिंक 
1. PAN Card को  Aadhaar Card से Link करने के लिए सबसे पहले आपको  इसकी ऑफिशियल वेवसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा. 
2. इसके बाद पेज खुलने पर बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
3. यहां आपको अपनी डिटल्स जैसे- पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर "Link Aadhaar" पर क्लिक करें
4. इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.  


ऐसे करें चेक
1. सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं
2. यहां आप पैन और आधार की डिटेल को भरे. 
3. इसके बाद नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें
4. अब अगला पेज खुलेगा, जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा
5. इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार-पैन से लिंक है या नहीं, इसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी


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