Pan Card: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराया है, तो इसे जल्द करा लें. 1 अप्रैल से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1 हजार रुपये तक जुर्माना आपको देना पड़ सकता है. सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी है. ऐसे में आपको यह काम 2-3 दिनों के अंदर कर लेना चाहिए. 


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देना पड़ सकता है जुर्माना
बता दें, इनकम टैक्स कानून, 1961 में नया सेक्शन 234-एच जोड़ा गया है. इस सेक्शन के तहत अगर कोई व्यक्ति पैन को आधार से लिंक करने का काम 31 मार्च के बाद करता है, तो उसे 1,000 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. पहले ये तारीख 30 सितंबर 2021 थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया था. 


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ऐसे करें लिंक 
1. PAN Card को  Aadhaar Card से Link करने के लिए सबसे पहले आपको  इस लिंक पर  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home क्लिक करना होगा. 
2. नए पेज खुलने पर बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें.
3. यहां आपको अपनी डिटल्स जैसे- पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर "Link Aadhaar" पर क्लिक करें.
4. इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा. 


ऐसे भी कर सकते हैं लिंक
आप पैन कार्ड को आधार से एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते है.  आपको 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर दोनों को लिंक करना होगा. पैन को आधार संख्या से जोड़ने के लिए, आपको UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 अंक का पैन नंबर टाइप करके एक एसएमएस भेजना होगा. अगर आपका नाम और जन्म तिथि दोनों कार्ड में एक समान रहा, तो आपके आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ा दिया जाएगा.


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