UP Cabinet Decisions : नया साल आने को है. 2024 अपने साथ जाम छलकाने वालों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया है. उत्तरप्रदेश में शराब के शौकीनों को अब जाम छलकाने के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति के नए संशोधन को 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. राज्य की लगभग 29 हजार दुकानों का ई- नवीनीकरण होगा. फलों से शराब बनाने के लिए नियमावली में भी संशोधन को सरकार ने स्वीकृत कर दिया है. अब शराब संयंत्र में एप्पल, व्हाइट ग्रैप्स, नाशपाती से भी शराब बनाई जा सकती है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी मिलेगी प्रीमियम शराब, यूपी सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति


शराब दुकान के पास की जगह लाइसेंस धारक मॉडल शॉप के तौर पर कर सकते हैं. अंग्रेजी शराब, बियर, भांग के बेसिक लाइसेंस फीस में 10 फीसद बढ़ाने पर यूपी कैबिनेट ने मुहर लगाई. 


 Yogi Cabinet: नोएडा के करीब 3 लाख आवंटियों को आवास मिलने का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला


नई नीति में योगी सरकार ने आबकारी विभाग से 50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ा दिया गया है. राज्य में शराब संयंत्र गाने की भी मंजूरी दे दी गई है. नई नीति में हर खुदरा दुकानदार को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है. 


ई-नवीनीकरण को मंजूरी


उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति के नए संशोधन को 31 मार्च 2025 तक लागू किये जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. राज्य की लगभग 29 हजार दुकानों का ई- नवीनीकरण होगा. फलों से शराब बनाने के लिए नियमावली में भी संशोधन को सरकार ने हरी झंडी दे दी.