Lucknow: लेवाना होटल अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों को लेकर LDA सख्त, दो दिन में सील होंगी 100 अवैध इमारतें
Lucknow: एलडीए के सभी अवर अभियंताओं को रोज उनके इलाकों में जाकर भू-उपयोग के विरूद्ध हो रहे अवैध निर्माणों की फोटो और वीडियो बनाकर स्पाट मेमो बनाकर भेजना होगा. स्पाट मेमो देने के बाद भी यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो नियमानुसार 7 दिन में सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी.
विशाल सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) सख्त हो गया है. प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने 2 दिनों के भीतर शहर की 100 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया है. इन सभी अवैध इमारतों को चिन्हित कर लिया गया है. इंजीनियरों को मंगलवार से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है.
नोटिस जारी कर सीलिंग का आदेश पारित
एलडीए उपाध्यक्ष डाक्टर इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सोमवार को प्रवर्तन जोन के विहित प्राधिकारियों और इंजीनियरों के साथ बैठक की. उपाध्यक्ष भू-उपयोग के विरूद्ध निर्मित सभी अवैध निर्माणों के जिन मामलों में नोटिस नहीं दिया गया, उन सभी को नोटिस जारी कर सीलिंग का आदेश पारित करने का आदेश किया है. जिन मामलों में आदेश पारित हो गया है उन सभी को सील करने के लिए कहा गया है.
दो दिन के भीतर 100 अवैध बिल्डिंग सील करने का निर्देश
उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों से विगत सप्ताह चिन्हित अवैध निर्माणों का विवरण भी लिया है. कितनों को नोटिस दिया गया है और कितने अवैध निर्माणों को सील किया गया. इंजीनियरों को दो दिनों के भीतर 100 अवैध बिल्डिंग को सील करने का निर्देश दिया है. इसके लिए इंजीनियरों को लक्ष्य दिया गया है.
रोज भेजना होगा फोटो और वीडियो
एलडीए के सभी अवर अभियंताओं को रोज उनके इलाकों में जाकर भू-उपयोग के विरूद्ध हो रहे अवैध निर्माणों की फोटो और वीडियो बनाकर स्पाट मेमो बनाकर भेजना होगा. स्पाट मेमो देने के बाद भी यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो नियमानुसार 7 दिन में सीलिंग की कार्यवाही की जायेगी.
होटल अग्निकांड ने प्रशासन की आंखें खोलीं
लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड ने प्रशासन की आंखें खोल दी हैं. लखनऊ (Lucknow) स्थित हजरतगंज (Hazratganj) के लेवाना होटल (Levana Hotel Fire) में बीते दिनों हुए अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ था. इस अग्निकांड में सरकार ने 19 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. इस अग्निकांड की जांच लखनऊ मंडल के पुलिस आयुक्त से कराई गई थी. इस जांच रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग के अलावा आबकारी विभाग के अधिकारियों की अनियमितता और लापरवाही पाई गई. जिसके बाद शासन द्वारा उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई है. 5 सितंबर को होटल में लगी इस खौफनाक आग ने चार लोगों की जान ले ली.
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