Shri Krishna Janmabhoomi: श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था. लेकिन अब रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर अमीन नहीं किया जाएगा. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. अदालत ने अमीन को सुरक्षा दिए जाने के दिए थे आदेश ।


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फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई है. शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है. अमीनी सर्वे का आदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा दिया गया था. लेकिन बुधवार को शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इसपर रोक लगा दी गई.


इस आदेश पर लगाई रोक
कोर्ट द्वारा पिछले 29 मार्च को ही शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था. इसपर शाही ईदगाह के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी. जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई और 29 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी गई. अब शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर नहीं जाएंगे. इससे पहले 29 मार्च को कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता के दावे में विवादित स्थल पर अमीन भेजकर नक्शे सहित रिपोर्ट मांगी थी. 


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अमीन को 17 अप्रैल तक विवादित स्थल की नक़्शे समेत रिपोर्ट अदालत को सौंपने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने आठ दिसंबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुपालन में ये निर्देश दिया था. इससे पहले  8 दिसंबर 2022 को हिन्दू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मथुरा की कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराये जाने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता के मुताबिक मुगल शासक औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण किया था.


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