गाजीपुर : गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले बहस पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 15 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा. दरअसल, यह मामला कृष्णानन्द राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. 


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यह है पूरा मामला 
साल 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय समेत 7 लोगों की हत्या मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर कर दी गई थी. इस मामले में 2007 में अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी और इनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. 


साल 2012 में दर्ज हुआ था मुकदमा 
इसके बाद 2012 में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ. एक अप्रैल 2023 को बहस पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय कर दी. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के मुताबिक, गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड के अलावा 1996 में चंदौली में नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया है. 


हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत 
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अंतिम बहस के बाद 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा. इस दौरान उन्होंने बताया कि गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया की अफजाल अंसारी ने पहले भी इस बात को लेकर कहा था कि इस मामले में बरी हो चुके हैं और इस मामले में वह हाइकोर्ट भी गए थे पर उनको वहां से राहत नहीं मिली. 


अंसारी मामले में 10 गवाह
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई थी, जबकि अफजाल अंसारी के मामले में 7  गवाहों की गवाही हुई थी.  


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