मऊ:  गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं.  ये निर्देश एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए हैं. फर्जी असलहा मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार लोग आरोपी बनाए गए हैं. दक्षिणटोला थाना में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है. 15 सितंबर 2022 की अगली तारीख नियत की गई है. वहीं, गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.  न्यायालय ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.


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मुख्तार समेत चार के आरोप होने हैं तय
ये मामला दक्षिण टोला थाना इलाके का है. अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर अंसारी समेत 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया. एमपी/ एमएलए कोर्ट में मुख्तार समेत चारों आरोपियों पर आरोप तय होने हैं.  बता दें कि शनिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी. लेकिन बाराबंकी जेल में बंद तीन आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी. जिसके चलते आरोप तय नहीं हो सका. इस पर कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख दी.


मुख्तार के दोनों सालों ने किया कोर्ट में सरेंडर
पूर्व विधायक और आईएस 191 गैंग के लीडर माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत में सरेंडर कर दिया. गाजीपुर के सैय्यदबाड़ा निवासी सरजील उर्फ आतिफ रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.


कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. नन्दगंज थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन कब्जा करने का मामला है. जमीन कब्जाने के मामले में दोनों फरार चल रहे थे. इस मामले में 2 आरोपी पहले ही सरेंडर कर चुके हैं. आरोपी मुख्तार की पत्नी आफसां अंसारी अभी भी फरार है.


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