Ghazipur News: मुख्तार अंसारी की सजा के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट- अफजाल अंसारी
आज गाजीपुर (Ghazipur) के बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर में एक बैठक में शामिल हुए. जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर कोर्ट से 10 साल कैद और 5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा मामले में प्रतिक्रिया दी.
गाजीपुर: आज गाजीपुर (Ghazipur) के बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर में एक बैठक में शामिल हुए. जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर कोर्ट से 10 साल कैद और 5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर की गैंगेस्टर कोर्ट में जिन 5 केस को आधार बनाकर पिछले 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर कानून की अधिकतम तय सीमा 10 साल की सजा सुनाई है, उनमें से 4 केस में मुख्तार पहले ही बरी हो चुके हैं. एक मामले में विचारण चल रहा है, जिसमें उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है.
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गैंग चार्ट पर गाजीपुर डीएम ने दस्तखत नहीं: अफजाल अंसारी
गाजीपुर सांसद ने कहा कि मुख्तार अंसारी को इसी तरह दिल्ली से टाडा कोर्ट ने भी दोषी करार दिया था, लेकिन उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. अफजाल अंसारी ने बताया कि गैंगस्टर के जिस मुकदमे में गैंग चार्ट लगाई गई थी, उस गैंग चार्ट पर गाजीपुर जिलाधिकारी ने दस्तखत तक नहीं किया था. उन्होंने कहा कि गैंगस्टर के मुकदमे में जब तक डीएम गैंग चार्ट पर दस्तखत नहीं करते मुकदमा नहीं चल सकता है.
बावजूद इसके इस मुकदमे में फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ दे दिया गया. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट गए थे. इस मामले में सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख पड़ी थी, लेकिन उसके एक दिन पहले 15 दिसंबर को इस मामले में सजा सुना दी गई, वो भी अधिकतम दस साल की सजा दी गई.
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अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की सजा पर ये कहा
आपको अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की सजा पर पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जो सजा दी है, उससे ज्यादा समय से वह जेल में बंद हैं. यह भी एक मामला है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने फैसले की कॉपी नहीं देखी है, लेकिन उसका विचारण करके हम लोग हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील करेंगे. बातों बातों में संसद ने जो संकेत दिए उसके अनुसार इस फैसले से अंसारी परिवार संतुष्ट नहीं लगा. अब देखना ये है कि फैसले के गुण दोष के आधार पर अंसारी परिवार कब तक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है.