प्रयागराज: महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में आनंद गिरी और सीबीआई की तरफ से बहस की गई. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट को बुधवार शाम 5 बजे ही जमानत पर फैसला सुनाना था, लेकिन सीबीआई के अनुरोध पर अब गुरुवार को जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा. 


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आनंद गिरी का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए CBI ने दाखिल की अर्जी 
बता दें कि मंगलवार को सीबीआई ने जमानत अर्जी के विरोध में काउंटर दाखिल किया था. जिसके बाद आज आनंद गिरी के अधिवक्ता ने सीबीआई के काउंटर का जवाब दाखिल किया. इसके अलावा सीबीआई ने आरोपी आनंद गिरी का वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है. सीबीआई की अर्जी पर आनंद गिरी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा है. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट इस मामले पर 12 नवंबर को सुनवाई करेगी. बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में आनंद गिरी 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद हैं. 


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20 सितंबर को हुई थी महंत की मौत 
बता दें कि महंत नरेंद्र गिरि की लाश 20 सितंबर को प्रयागराज स्थित बाघंबरी गद्दी मठ में पंखे से लटकते हुए मिली थी. उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी, लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. नरेंद्र गिरि ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से इन तीनों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी. वहीं, घटना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. फिलहाल तीनों प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं. 


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