PM Awas Yojana: अगर आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं या इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने इस योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियम में सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत आवंटित घर को लेकर संशोधन कर दिया है. जिन आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है. 


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पहले मॉनिटरिंग फिर एग्रीमेंट
नए नियम के अनुसार, सरकार अब पहले पांच साल यह देखेगी कि आप अपने आवास में रहते हैं या नहीं. अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में बदला जाएगा. वरना नए नियम के तहत विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को खत्म कर देगा. इसके साथ ही आपको आपकी राशि भी वापस नहीं होगी. यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी. 


इसके साथ ही आपको बता दें कि अब नियम और शर्तों के मुताबिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे. यानी अब पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा. दरअसल, सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब ऐसा न कर सकें. 


अन्य नियम भी जान लें
पीएम आवास योजना के नियम के अनुसार, अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति परिवार के सदस्य को ही लीज ट्रांसफर होगी. सरकार केडीए (KDA) के किसी और परिवार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा. इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी. 


क्या है पीएम आवास योजना ?
इस योजना में उन लोगों की आर्थिक मदद की जाती है जिनके पास जमीन तो है लेकिन वह अपना घर बना नहीं पा रहे हैं. इस योजना का लाभ विधवा, अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) से जुड़े लोगों को मिलता है. इन घरों में बिजली पानी और शौचाल्य आदि की सुविधाएं रखी जाती हैं. 


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