PM Kisan Samman Nidhi 12th Installment Date: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के कृषियों के लिए वरदान बनकर सामने आई है. इस योजना के तहत सरकार किसानों की आर्थिक रूप से मदद करती है और हर साल उन्हें 3 किस्तों में 6 हजार रुपये देती है. यह राशि चार महीने के गैप में 2-2 हजार रुपए की किस्तों में किसानों के खाते में आती है. बता दें, अब तक किसानों को इस योजना की 11 किस्तें मिल चुकी हैं और 12वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है. आज जान लेतें हैं ये किस्त किसानों के खाते में कब आएगी?


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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 5 सितंबर 2022 वह दिन होगा, जब किसानों के बैंक अकाउंट में 12वीं किस्त के 2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. इसको लेकर प्रमुख सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि जिन पात्र किसानों के अकाउंट उनके आधार कार्ड से जुड़े हैं, केवल उनके पास ही अगली किस्त के पैसे आएंगे. उनका कहना है कि 5 सितंबर 2022 तक इस योजना से जुड़े सभी किसानों के खाते में 12वीं किस्त आने की उम्मीद है. 


हो सकता है 70 लाख किसानों को न मिले 12वीं किस्त
बताया जा रहा है कि 12वीं किस्त लेने के समय उन किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो सकती है, जिन्होंने अबतक ई-केवाईसी नहीं कराई है. इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 थी. शायद अब सरकार की तरफ से इस तारीख को आगे भी न बढ़ाया जाए. ऐसे में मीडिया रिपोर्टस के हवाले से पता चला है कि सम्मान निधि की 12वीं  किस्त से वंचित रहने वालों का आंकड़ा करीब 70 लाख तक है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से वंचित किसानों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है. हो सकता है कि आने वाले एक-दो दिन में यह संख्या क्लियर हो जाए. 


इन किसानों को नहीं मिलेगी किसान निधि की किस्त
सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, इन लोगों को जिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है-
1. किसान जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, वह किसान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
2. 10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन उठाने वाले किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकते. 
3. एक ही जमीन पर दो किसानों का नाम है, तो किसी एक को ही लाभ मिलेगा. 
4. वे किसान जो पहले कभी या फिर अभी संवैधानिक पद पर हों, वह पात्र नहीं माने जाएंगे. 
5. मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
6. केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी पद जिम्मेदारी उठाने वाले किसान भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे.


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