PM Kisan Samman Nidhi Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है. ये पैसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं. जल्द ही पात्र किसानों के खाते में 10वीं किस्त भेजी जाएगी. लेकिन योजना की पात्रता को लेकर लोगों के मन में सवाल होता है, इसी में से एक है कि क्या पति-पत्नी दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं. आइए जानते हैं...


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पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक परिवार में पति या पत्नी में से किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है. अगर पति-पत्नी दोनों ने योजना के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक दोनों को योजना से मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो रही है तो उन्हें योजना के तहत मिलने वाला किस्त का पैसा सरकार को लौटाना होगा. वहीं, वे लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे जो इनकम टैक्स देते हैं. केवल लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं. 


इसके अलावा किसान के नाम पर ही खेत होना चाहिए. अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे लाभ नहीं मिलेगा. एग्रीकल्चर लैंड पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा. अगर किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा. 10 हजार रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी इस योजना के पात्र नहीं हैं. इसके अलावा भी कई मापदंड हैं, जिन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. 


पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ
बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की राशि 2-2 हजार की तीन बराबर किस्तों में उनकी बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यह ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होता है. 


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