राजेश मिश्र/मीरजापुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मीरजापुर (Mirzapur) में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर चिंता जताया हैं. दरअसल, न्यायालय ने नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार सुलेमान को रिहा करते हुए फटकार लगाई. कोर्ट ने एसआई समेत तीन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हों कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. आइए बताते हैं पूरा मामला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Khesari Lal Yadav का तीन घंटे से नम्रता मल्ला कर रही थीं इंतजार, खेसारी ने पूछा कपड़े कहां हैं यार?


कोर्ट ने निजी मुचलके पर जमानत देने का दिया आदेश 
आपको बता दें कि मीरजापुर में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायुनंदन मिश्र ने जिले में पुलिस के कृत्य से कानून व्यवस्था को लेकर तल्ख टिप्पणी की हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट में दरोगा और दो सिपाहियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. कटरा कोतवाली के एसआई हरिकेश राम आजाद, हेड कांस्टेबल शौकत अली और पंकज दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कर विभागीय कार्रवाई के लिए कहा हैं. नारकोटिक्स एक्ट में गिरफ्तार अभियुक्त सुलेमान को एक लाख के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है.


पुलिस की कार्यशैली कर रही नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन 
इस मामले में कोर्ट ने कहा हैं कि वर्तमान में अभियोजन एवं पुलिस की कार्यशैली से नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है. विधि के शासन व्यवस्था को पुलिस की विधि, पुलिस का शासन, शासन की विधि में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है. कई मामलों को अवगत कराने के बावजूद कृत्य की पुनरावृति लगातार जारी है.


कटरा कोतवाली में जून 2021 का मामला 
दरअसल, कटरा कोतवाली में जून 2021 को सुलेमान को कटरा कोतवाली के एसआई हरिकेश राम आजाद, हेड कांस्टेबल शौकत अली और पंकज दुबे ने प्रतिबन्धित दवा अल्प्राजोलाम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलाम का अनाधिकृत अध्यासन एवं अभियुक्त को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से तलाशी और गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत मिले हैं.


Petrol Pump: योगी सरकार ने UP में पेट्रोल पंप खोलना किया आसान, जानिए शर्तें


कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये कहा
आपको बता दें कि कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि शासकीय अधिवक्ता के द्वारा राज्य सरकार का पक्ष रखने में घोर उदासीनता, कर्तव्य लोप और अकर्मण्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है. लिहाजा, कोर्ट ने आरोपी सुलेमान को एक लाख व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट में दूसरे पुलिस जनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए 25 जनवरी 2023 को तलब किया है.


WATCH: एक तालाब के पास महाभारत काल की सुरंग मिलने का दावा, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी