प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा (Ghoshi Loksabha) सीट से सांसद अतुल राय (MP Atul Rai) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं. दुष्कर्म के आरोपी बसपा सांसद को दुष्कर्म के मामले से बरी किए जाने के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को, सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. राज्य सरकार वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है. जिसमें सरकार ने अपील में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से रद्द करने की मांग की गई है.


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आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सांसद अतुल राय को छात्रा से दुष्‍कर्म मामले में बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील दाखिल की है. जानकारी के मुताबिक इस मामले की  सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ तय की जाएगी. दरअसल, शुक्रवार को सरकार की तरफ से दाखिल शासकीय अपील पेश हुई. यह अपील न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं एसएस प्रसाद की खंडपीठ के सामने पेश की गई.


मामले में 27 सितंबर को होगी होगी
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एमपी, एमएलए ( MP-MLA) के मामलों में क्षेत्राधिकार न होने के कारण एक्शन किया. कोर्ट ने स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए अपील को अपने यहां से रिलीज कर दिया. अब ये देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है. फिलहाल, बसपा सांसद अतुल राय प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.


वाराणसी सेशन कोर्ट ने MP को दुष्‍कर्म आरोप से किया था दोषमुक्‍त
आपको बता दें कि बीते 6 अगस्त को वाराणसी की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने घोसी सांसद अतुल राय को एक दुष्‍कर्म के आरोप से बरी कर दिया था. अब इस मामले में यूपी सरकार ने हस्तक्षेप किया है. अब इस मामले में आगामी  27 सितंबर को सुनवाई की जाएगी.