मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed)की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. एक तरफ जहां उसके अवैध साम्राज पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है. तो वहीं कानून का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है. आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को पूर्व में मिली 2 मुकदमों की जमानत को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के चलते अतीक की पूर्व में मिली जमानत को निरस्त किया है.


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इन मामलों में पूर्व में मिली जमानत हुई निरस्त
एक मुकदमा बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के महेन्द्र पटेल को धमकाने का है, जो साल 2006 में दर्ज हुआ था. वहीं, दूसरा मामला साल 2003 में अशरफ नाम के व्यक्ति की हुई हत्या से जुड़ा है. यह मुकदमा भी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था. दोनों मुकदमों में अतीक को कोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी थी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद अतीक के खिलाफ तीन दर्जन से अधिक मुकदमे प्रयागराज के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए, जिन्हें आधार बनाते हुए सरकार की तरफ से जमानत को निरस्त करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी. 


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जमानत की शर्तों का लगातार हो रहा उल्लघंन 
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अर्जी में कहा गया कि अतीक जमानत मिलने के बाद भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. ऐसे वह जमानत की शर्तों का लगातार उल्लघंन कर रहा है. इसलिए उसकी जमानत को निरस्त किया जाए. कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद माफिया अतीक अहमद को पूर्व में मिली दोनों जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. 


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अतीक अहमद पर दर्ज हैं तकरीबन 80 केस 
अतीक अहमद का नाम जरायम की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है. अतीक का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती में हुआ था. मात्र 17 साल की उम्र में अतीक के खिलाफ पहली बार हत्या का केस दर्ज किया गया था. उम्र के साथ ही अतीक अहमद अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बनता गया. पुलिस रिकॉर्ड में अतीक पर लगभग 80 मामले दर्ज हैं. जिसमें हत्या का प्रयास, अपहरण, गुंडा एक्ट, जबरन जमीन कब्जाने और शांति-भंग करने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई और मामले शामिल हैं. बाहुबली अतीक के खिलाफ इलाहाबाद, कौशांबी, लखनऊ, चित्रकूट, देवरिया के साथ बिहार में भी मामले दर्ज हैं.


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