मो.गुफरान/प्रयागराज: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (Akhil Bharatiya Akhara Parishad) के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी (Mahant Narendra Giri) का सील कमरा खुलवाने के मामले में दाखिल महंत बलबीर गिरि की याचिका जिला जज ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत वाले कमरे की सील खोलने का आदेश देने से इंकार कर दिया है. महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी ( Balbir Giri) ने अर्जी दाखिल की थी. 


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महंत बलबीर गिरी महराज को जिला न्यायालय से बड़ा झटका
कोर्ट (Court) ने कहा कि अदालत ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था. जिला जज ने कहा है कि कोर्ट ने कमरा सील करने का आदेश नहीं दिया था.  इस वजह से वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है.  यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने महंत बलबीर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया है.


बलबीर गिरी ने दी थी कोर्ट में अर्जी
बलबीर गिरी ने अर्जी में महंत नरेंद्र गिरी (Narendra Giri) की मौत वाले कमरे का सील खोलने की मांग की थी. अर्जी में बलबीर गिरी ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है ऐसे में मठ के सुचारू रूप से चलाने के लिए कमरे की सील खोलना जरूरी है. गौरतलब हो कि महंत नरेंद्र  गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कमरे को सील किया था. वह कमरा सबूतों को इकठ्ठा करने के बाद सील किया गया था.


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