सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को इलाहाबाद HC में चुनौती, कोर्ट ने किया जवाब तलब
प्रयागराज सपा विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को हाईकोर्ट में अपना दल एस प्रत्याशी राकेशधर त्रिपाठी ने चुनौती दी है. कोर्ट ने सपा विधायक विजमा यादव से जवाब तलब किया. विजमा यादव पर अपराधिक इतिहास को छिपाने का आरोप लगाया गया है.
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव के निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विजमा यादव से जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने कहा है प्रतिवादी मामले में सत्य और रिकॉर्डों के साथ अपना जवाब दाखिल करें. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर अगर वह अपना जवाब नहीं देता है तो बिना उसकी उपस्थिति के ही याचिका का निस्तारण कर दिया जाएगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तिथि लगाई है. जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने प्रतापपुर से विधानसभा सीट से अपना दल (एस) के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
चुनाव आयोग को भी की थी शिकायत
याची की ओर से तर्क दिया गया कि विजयी प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज केवल 2 अपराधों का विवरण प्रस्तुत किया है. जबकि उसके खिलाफ कई और अपराध अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. प्रतिवादी अपने हलफनामे में अपने अपराधिक इतिहास का पूरा विवरण न देकर गंभीर अपराध किया है. संबंधी तथ्यों को छुपाया है जो कि विधि पूर्वक गलत है. इसकी वजह से उनका नामांकन पत्र खारिज किया जाना चाहिए. याची ने इस संबंध में चुनाव अधिकारी से भी शिकायत की है. हालांकि आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
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याची ने कहा कि मामले में प्रक्रिया के तहत विजमा यादव को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है. इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना दी गई. इसके बावजूद भी प्रतिवादी ने अभी तक इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
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