रामपुर: आजम खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई, कल कोर्ट सुना सकता है फैसला
Rampur News: सपा नेता आजम खान पर दर्ज भड़काऊ बयानबाजी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.
सैयद आमिर/रामपुर: रामपुर एसपी-एमएलए कोर्ट में गुरुवार को दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में सुनवाई हुई. जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम पेश हुए. साथ में पैन कार्ड के मामले में भी सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट में 28 और 29 तारीख को सुनवाई होगी. मामले में वादी आकाश सक्सेना भी पेश हुए. आज़म खान पर दर्ज भड़काऊ भाषण वाले मामले में भी कोर्ट में बहस हुई. इस मामले में कल भी बहस होगी. भड़काऊ भाषण वाले मामले में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला भी आ सकता है.
जानिए क्या था मामला
बता दें, आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था. उसमें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था. आरोप है कि उनके भड़काऊ बयान से दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी. वीडियो वायरल होने के बाद मिलक कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने विवेचना करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही है. 15 अक्तूबर को अभियोजन की बहस पूरी हो गई थी. गुरुवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान आजम खान के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा, साथ ही आजम खान पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया. कोर्ट ने फैसले के लिए 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. कल इस मामले पर कोर्ट का फैसला आ सकता है.
अधिवक्ता सन्दीप सक्सेना ने बताया कि कोर्ट में आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान से संबंधित कई मुकदमों में सुनवाई हुई. जिसमें वादी आकाश सक्सेना भी कोर्ट में पेश हुए. इनमें अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड का भी मामला था. मामले में 28 ओर 29 अक्टूबर की तारीख लगाई गई है.