Ration Card Big Update: राशनकार्ड धारकों से जुड़ी एक जरूरी खबर है. सरकार ने अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के वेरिफिकेशन का काम 30 दिनों के भीतर पूरा कर लिए जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों का करते हुए निरस्त कर उनकी जगह पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ दिलाए जाने के लिए सत्यापन किया जाएगा. इस सम्बन्ध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अपात्र कार्डधारकों के निरस्त होंगे राशनकार्ड
अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि लाभार्थियों द्वारा दी गई डिटेल्स में समय-समय पर बदलाव होता रहता है. उन्होंने बताया कि यह शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं कि राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी सम्मिलित हैं. ऐसे अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्डों को वेरिफिकेशन के बाद निरस्त कर उनकी जगह पर नए पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार कार्ड दिया जाए. 


कार्डधारकों की स्थिति में होता रहता है बदलाव 
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के लाभार्थियों को राशन कार्ड इश्यू करते समय लाभार्थियों द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु, निवास स्थान आदि की डिटेल को एकत्र कर राशन कार्ड डाटाबेस में किया जाता है. इस सम्बन्ध में कार्डधारकों की मृत्यु या उनकी आर्थिक स्थिति में अपग्रेड के कारण सम्बन्धित कार्डधारकों के अपात्र होने की सम्भावना बनीं रहती है.


समय-समय पर होता है राशन कार्डों का वेरिफिकेशन
उन्होंने बताया कि राशन कार्डों का समय-समय पर सत्यापन करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश 2016 में दी गयी है. दुबे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना के लिए चयनित किया जाना तथा चयन प्रक्रिया में शामिल परिशुद्धता एवं पारदर्शिता लाना है. 


WATCH: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जानें 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी और क्या मिलेंगे फायदे