Azam Khan News:हेट स्पीच के एक और मामले में आजम खान दोषी करार, हिरासत में लिए गए
Azam Khan News:पूर्व मंत्री एवं सपा के दिग्गज नेता आजम खान भड़काऊ भाषण के एक और मामले में दोषी पाए गए हैं. उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है.
रामपुर: आज़म खान पर दर्ज हेट स्पीच मामले में एलपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. पूर्व मंत्री एवं सपा के दिग्गज नेता आजम खान दोषी पाए गए हैं. आज़म खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान न्यायिक हिरासत में लिए गए. आज़म खान के अधिवक्ता जमानत के लिए एप्लिकेश लगा रहे हैं. आजम खान पर धारा 171 G ओर धारा 505 (1)B ओर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में के तहत चला था मुकदमा.
सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा रामपुर के थाना शहज़ादनगर में हुआ था. आज़म खान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. ये मुकदमा वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था. तब आज़म खान सपा-बसपा के गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे.
सजा पर क्या बोले भाजपा विधायक
आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर भाजपा विधायक और आजम खान के कट्टर सियासी विरोधी आकाश सक्सेना ने प्रतिक्रिया दी है. रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि "यह तो होना ही था, हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी. हमें पूरा भरोसा है कुछ समय बाद जो फैसला आएगा, वह फैसला देश के लिए नजीर साबित होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए जो न्यायपालिका को या किसी पॉलिटिकल लीडर को कुछ नहीं समझते थे इस फैसले से उनकी जुबान पर ताला लगेगा. मुझे पूरा भरोसा है इस मामले में अधिक से अधिक सजा होगी."
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भड़काऊ भाषण का ये मामला साल 2019 का है. जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था. उस समय ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था. उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
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