सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के जज निर्भय नारायण राय ने 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी पीड़ित बच्ची के चाचा को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया है.आरोपी को जेल भेज दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जानें पूरा मामला 
संभल में 7 साल की बच्ची के साथ रिश्ते के चाचा द्वारा रेप किए जाने का रिश्तों को शर्मशार करने बाला यह मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव का है. संभल जिला न्यायालय में रेप केस एंड पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के विशेष अधिवक्ता पॉक्सो आदित्य कुमार सिंह ने बताया की गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले रेप पीड़िता बच्ची के पिता ने अप्रेल 2018 में गुन्नौर थाने में अपने सगे तहेरे भाई भूपेंद्र उर्फ बाबूजी के खिलाफ अपनी 7 साल की बेटी के रेप के आरोप का केस दर्ज कराया था.


गुन्नौर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट ने रेप पीड़िता बच्ची के पिता का आरोप था कि घटना के दौरान परिवार के सभी लोग अपने खेतों पर थे. उसी बीच आरोपी भूपेंद्र उर्फ बाबूजी उसकी 7 साल की बेटी को बहला फुसला कर जंगल में ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की थी.  जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बच्ची के साथ रेप के इस केस की सुनवाई जिला न्यायालय में रेप केस एंड पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट में चल रही थी.


आजीवन कारावास के साथ जुर्माना
बीते शनिवार को अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश रेप केस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी भूपेंद्र उर्फ बाबूजी को 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट के आदेश पर रेप के आरोपी भूपेंद्र उर्फ बाबूजी को जेल भेज दिया गया है. पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल कोर्ट के विशेष अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने जानकारी देकर यह भी बताया की भतीजी के साथ रेप के आरोपी युवक को उसके कृत्य की सजा दिलाए जाने के लिए डी आई जी और शासन स्तर से भी कोर्ट में पैरवी की जा रही थी.


आज की ताजा खबर: यूपी-उत्तराखंड की इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, पढ़ें 25 सितंबर के बड़े समाचार